मुख्य परिचालन प्रबंधक, मुंबई कार्यालय के
पत्र सं. No. T.483.M. long Haul. दि. 19.08.2013. के अनुसार
1. सामान्य: -
1.1 - 42BCN/ 58 BCNHL/ 59 BOXN/ 45 BLC/ 50 BTPN/ 45 BRN/ 45 BOST -
सभी विभिन्न प्रकार के स्टाक को मिलाकर खाली / लोडेड लांग - हॉल रेको को चलाने के लिए दो अलग - अलग रेको को मिलाकर लांग - हॉल चलाया जाएगा।
1.2 लांग हॉल ट्रेन मे निम्नलिखित का मिलाप होगा.
(i) दो लोडेड रैक (ii) दो खाली रैक या (iii) एक लोडेड और एक खाली रैक .
1.3 लांग हाल गाड़ियाँ इस नाम से चलेगी जो गाड़ी संख्या के पहले लाँग हाल शब्द लगाया जाएगा. स्टेशन मास्टर पास वाले स्टेशन कंट्रोलर व्दारा इसका उल्लेख किया जाएगा.
2. कैरेज एवं वैगन -
2.1 दो रेको को मिलाकर लांग हॉल गाड़ी के लिए दो अलग - अलग वैध बी.पी.सी. को मिलाकर एक गाडी होगी.
2.2 इन गाडियों के सुरक्षित परिचालन के लिए सी.एंड डब्ल्यू कर्मचारी अलग एअर प्रेशर कंटीन्यूटी प्रमाण पत्र जारी करगे और यह परीक्षण गाडी प्रस्थान के पूर्व किया जाएगा.
2.3 लांग हॉल गाडियों के लिए प्रस्थान के समय कम से कम 95% ब्रेक पावर और चलते समय 90% ब्रेक पावर होनी चाहिए. C & W कर्मचारी सी.बी.सी. की योग्य लाकिंग जाँच करेगे.
2.4. गाड़ी प्रस्थान से पूर्व इंजन में कम से कम बी.पी. प्रेशर 5 कि.ग्रा. / वर्ग से.मी. और ब्रेक यान में 4.7 कि.ग्रा. / वर्ग से/ मी. होना चाहिए. यदि लोको पिछले ब्रेकयान में 4.7 कि.ग्रा./ वर्ग से.मी. प्रेशर बनाने में असमर्थ रहा तो पिछले ब्रेकयान में 4.4 कि.ग्रा./ वर्ग से.मी. प्रेशर आने पर लोड को चलाने की अनुमति दी जाएगी और उस समय गाडी की गति 45 Kmph होगी. जिसमे गाडी नियंत्रण में सुविधा हो.
2.5 यदि आठ पहिया ब्रेकयान उपलब्ध हो तो खाली रेको के बीच लगाया जाय. लेकिन यदि दोनों ब्रेक यान चौपहिया हो तो गाड़ी के अंत में जोड़े जाये.
2.6. पायथन के लोको पायलट एवं यार्ड के पास होज पाईप. नकल. नकल पिन, पाइप स्पैनर, हैमर, चिजल आदि उपकरण होने चाहिए. इनकी आपूर्ती सवारी तथा माल डिब्बा कर्मचारियों व्दारा की जाएगी.
2.7. लांग हाल गाडियों में हॉट - एक्सल, फ़्लैट टायर आदि के कारण बैगन को अलग करना हो तो मंडल व्दारा सामान्य एवं सहायक नियमो के आधार पर कार्यवाही की जाएगी.
3. लोको -
3.1. अगले लोको (लीडिंग लोको) का डायनामिक ब्रेकिंग (RB/DB) कार्यरत होना चाहिये.
3.2. पिछला रैक खाली रैक होने पर WDG3A / WAG - 5 / WAG - 7 के सिंगल लोको, और लोडेड रैक होने पर मल्टीप्ल यूनिट वाले WDG3A/ WAG - 5 लोको, दो रेको के बीच लगाये जायेगे. गाडी का सम्पूर्ण कर्मीदल वाकी - टाकी के माध्यम से एक दूसरे के सम्पर्क में रहेगा. उपरोक्त लोको के अतिरिक्त WTT के प्रावधान के अनुसार बैंकर लोको भी लगाना है.
3.3 A तथा B सेफ्टी कैटेगरी में चुने लोको पायलट सेक्सन में भलीभांति परिचित और पर्याप्त चालक लांग हॉल गाडियों के लिए नामित किए जाए. ऐसे लोको पायलटो के नाम क्रू बुकिंग लांबी में प्रदर्शित किए जाए.
3.4 ब्रेक लगाने के बाद गाडी फिर से चलाने के पूर्व लोको पायलट यह सुनिश्चित करे कि इंजन और ब्रेकयान में बी. पी. प्रेशर फिर से प्राप्तकर लिया है, पिछले ब्रेकयान का गार्ड आगे के लोको के लोको पायलट को यह जानकारी देगा. सेक्सन में गाडी दुबारा चलाने के लिए कम से कम 5 मिनट का रिलीज समय लोको पायलट व्दारा देना चाहिए .
3.5 आगे के लोको मोटिव में कुल 5 CP (3L + 2T) आँन स्थिति में होंगे और चार्ज करेगे. लाँग हाल रैक के बीच वाले लोको के L & T कॉक आइसोलेट रहेगे ताकि उनके व्दारा बी.पी.प्रेशर चार्ज नहो होगा.
3.6 सतर्कता आदेश का पालन करते समय लोको पायलट गाडियों के ब्रेक का जहाँ तक संभव हो कम से कम प्रयोग करेगे तथा यथोचित नांच कम करके या बढाकर रियोस्टेटीक ब्रेकिंग व्दारा गाडियों की गति पर नियन्त्रण करेगे. रियोस्टेटीक ब्रेकिंग लगाते समय एवं उससे निकलते समय पहले 2 नाचेस ग्रेजुअली 10 से 20 सेकेण्ड मे ले.
3.7 दो लोडेड या एक लोडेड और एक खाली रैक की गाडी को चालू करते समय बीच वाला लोको पायलट प्रथमत: 2 नांच लेगा और इसकी सूचना वाकी - टॉकी व्दारा अगले लोको पायलट को देगा. इसके बाद प्रथम लोको पायलट नांच लेगा.
3.8 किसी भी कारण से लांग हाल गाड़ी के लोको को बदली किया जाता है ऐसे समय पूरे लोड के एयर ब्रेक मैनुअली रिलीज किया जाए, जिसमे ब्रेक बाईडिंग टाली जायेगी.
4. संचार व्यवस्था -
4.1. लांग हाल में कार्यरत सभी कर्मीदल गाडी चालू करने से पूर्व सुनिश्चित करेगे कि उनके वाकी - टाकी सेट्स सही कार्यरत है एवं लाँग हाल गाडी में आगे से पीछे तक संचार स्मूथ हो रहा है. वे वाकी - टाकी का प्रयोग सिगनलो का आदान - प्रदान करने के लिए कर सकते है क्योकि लांग हाल गाडियों की लम्बाई अधिक होने के कारण गाड़ी की दृश्यता कम हो जाती है.
4.2 लांग हाँल गाडी आरंभिक स्टेशन से लोको पायलट एवं गार्ड व्दारा सिगनलो का आदान - प्रदान करना संभव न हो तो वाकी - टाकी का प्रयोग किया जा सकता है.
(सुरक्षा सलाहकार रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.03.2010 का पत्र संख्या 2009 / सेफ्टी (A & R) 19/29)
4.3 मंडल यह सुनिश्चित करेगा कि 1.5 कि.मी. तक कार्य करने वाले वाकी - टाकी लांग - हाल गाड़ी पर कार्य करने वाले कर्मीदल को उपलब्ध कराएगे.
4.4. गाड़ी चलते समय वाकी - टाकी व्दारा संचार स्थापित नही होता है तो अगले स्टेशन पर गाड़ी रोककर उसे आगे चलने नही दिया जायेगा.
4.5 संचार के सभी साधन खराब होने पर अस्थायी एकहरी लाइन वर्कीग के दौरान लाँग - हाल गाड़ी नही चलाई जाएगी.
5. परिचालन (यातायात) -
5.1. लांग - हांल गाड़ी एक ही लाइन क्लीयर पर चलाई जायेगी. टेल बोर्ड / टेल लैप सबसे पिछले वाहन पर लगाया जायेगा. टेल बोर्ड / टेल लैप बीच वाले ब्रेक यान पर नही लगाया जायेगा.
5.2 एअर प्रेशर प्रथम लोको व्दारा निर्माण किया जायेगा. बीच वाले या बैंकर लोको बी.पी. चार्ज नही करेगा. प्रथम लोको पायलट ही गाड़ी में ब्रेक लगायेगा.
5.3. बीच वाले या बैंकर लोको के लोको पायलट गाडी को प्रथम लोको के लोको पायलट से समन्वय रखते हुए उसकी आवश्यकतानुसार लोड को ढकेलेगे.
5.4 अंतिम ब्रेक यान का गार्ड लाँग - हाल का प्रभारी होगा तथापि बीच वाले ब्रेकयान में भी गार्ड को रखा जाएगा.
5.5 लांग हाल गाडी का गार्ड, गाडी की शंटिंग के उपरांत, गाड़ी स्टेबल किए जाने पर पिछले हिस्से को रोल - डाउन होने से बचाने हेतु गाड़ी की सुरक्षा (हैड ब्रेक लगाकर) सुनिश्चित करेगा.
5.6 गाड़ी का गार्ड वाकी - टाकी पर लोको पायलट के साथ गति प्रतिबन्ध पार करने की सूचना और क्रास ओवर पार करने की सूचना देगा.
5.7 लोडेड लांग - हाल पायथन की अधिकतम गति " Lower of Maximum speed" के अनुसार होगी बशर्ते उस समय लागू सभी गति प्रतिबंधो का पालन किया जाएगा. तथापि 100 में 1 का डाउन ग्रेडियंट होने पर अधिकतम 40 KMPH की स्पीड रहेगी.
5.8. जहाँ तक संभव हो सेक्शन कंट्रोलर लांग - हाल गाडियों को थ्रू लाइन क्लीयर दे, ताकि पिछली गाडियों की रुकावट को टाला जा सके.
5.9 जहाँ पॉइंट जोन है वहाँ ब्लाक उपकरण को ट्रेक सर्किट से कनेक्शन किया गया है, जहाँ पर यह प्रणाली है वहाँ उल्लंघन चिन्ह साफ़ नही है वहाँ पीछे की टक्कर या ब्लाक सेक्शन की ओर से होने वाली टक्करो से बचा जा सकेगा लेकिन यदि जहाँ पॉइंट जोन ट्रेक सर्किट नही ही अथवा ब्लाक उपकरण /ट्रेक सर्किट खराब हो गया है वहाँ किसी भी गाडी को लाइन क्लियर तब तक नही दिया जायेगा जब तक की लाँग हाल होम सिगनल के सिगनल ओवर लैप के आगे नही चली जाती.
5.10 चिन्हित किये गये खंडो पर लाँग हाल के लिये विशेष के TG बोर्ड लगाये जायेंगे.
5.11 रैक बनाते समय यह ध्यान रखा जाय कि लोडेड रैक को पहले तथा खाली रैक को बाद में लगाया जाय.
5.12 लांग - हाल गाड़ी चलाने के लिए, संचालन के लिए बने समान्य एवं सहायक नियम लागू होंगे.
6. अन्य -
6.1 लाँग - हाल गाडियों से संबंधित किसी खराबी के कारण रुकावट होती है तो उसे अन्य लेखा पर बूक किया जाय.
6.2 विशिष्ट सेक्शन में प्रथम 10 लांग - हाल गाड़ियाँ चलाते समय इंजन में तथा पिछले ब्रेक यान में क्रमशः लोको निरीक्षक एवं यातायात निरीक्षक को नामित करे. लांग - हाल गाडियों के संचालन की समीक्षा संयुक्त रिपोर्ट के आधार पर की जाए. मंडल व्दारा प्रस्तुत मदों के आधार पर इसकी समीक्षा की जाए.
6.3 बरसात के समय सभी लोको के सेंडर्श कार्यरत होने चाहिए और लोको के मानसून शिड्यूल का अनुपालन किया जाना चाहिए.
6.4 वर्किंग टाइम टेबल में इन अनुदेशों को प्रकाशित किया जायेगा.
6.5 लांग - हाल गाडियों का संचालन ZRTI के अभ्यास क्रम में सम्मिलित किया जायेगा.
6.6 लाँग-हाल गाडी के कर्मचारी दल और PCOR/TLC/CCOR को इन अनुदेशों का पाकेट बूकलेट दिया जाएगा.
6.7 यदि आवश्यक हो तो मंडल व्दारा स्थानीय निर्देश जारी किए जाये, जिसमे स्थानीय भौगोलिक स्थिति / परिचालन संबंधी निर्देश हो.
6.8 मंडल के वरिष्ठ मंडल संरक्षा अधिकारी एवं संरक्षा सलाहकार इन गाडियों की जाँच करे और संरक्षा नियमो का उलंघन नही होता है, यह सुनिश्चित करे.
हैवी हाल (सी.सी. + 8+2/सी.सी. + 6+2) गाडियों का संचालन
(1) हैवी हाल गाड़ी का संचालन समय समय पर PCOM, PCCM, PCE, PCEE एवं PCME व्दारा जारी संयुक्त प्रक्रिया आदेश के तहत किया जाता है.
(2) प्रस्थान स्टे. पर चालक और गार्ड हैवी हाल गाडी के संचालन से संबंधित मेमो दिया जाएगा जिसे बी.पी.सी. और वी.जी. के साथ संलग्न किया जाएगा.
(3) मार्ग के स्टाफ चेंजिंग पॉइंट पर भी आउटगोइंग लोको पायलट तथा गार्ड को सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा ताकि हैवी हाल गाडी को ध्यान में रखकर गति प्रतिबंधो का पालन किया जा सके.
(4) हैवी हाल गाडियों की अधिकतम गति 60 कि.मी.प्र.घं. होगी. सी.सी. +6+2 वैगनो के मामले में यह अधिकतम गति 75 कि.मी.प्र.घ. होगी (सेक्शन में लागू अस्थाई गति प्रतिबंधो को ध्यान में रखते हुए)
(5) सभी सतर्कता नोटिस स्टेशन से इस संबंध में सतर्कता आदेश जारी किए जायेगे.
(6) हैवी हाल गाडी के संचालन कि प्रविष्टि FOIS में हरे रंग से की जाएगी.
(7) स्टालिंग से बचने के लिए उच्चतर ट्रेलिंग लोड के अनुसार इंजन उपलब्ध कराई जाएगी.
(8) मानसून अर्थात (1st June - 1=31 August) के दौरान हैवी हाल सी.सी. +8+2 का संचालन नही किया जाएगा.
(9) मंडल में वैगन के वे ब्रीज /ओवर लोडिंग का कार्य दैनिक स्थिति के रूप में दर्शाया जाए, यदि वे ब्रीज कार्य करना बंद कर देता है तो मंडल रेल प्रबन्धक व्दारा 7 दिन, पीसीपीएम व्दारा 30 दिन, महा प्रबन्धक व्दारा 6 महीने के व्यक्तिगत अनुमोदन से लदान की अनुमति दी जाय. यदि 6 महीने से अधिक की अवधि तक बंद रहता है तो इस स्थिति में सी सी +8+2/सी सी +6+2 के लदान की अनुमति नही दी जाय.
(10) मंडल व्दारा सुनिश्चित करना चाहिए कि वैगन में लदान अनुमेय वहन क्षमता + लदान वहनशीलता की सीमा के अंदर हो.
(11) दुर्लभ मामले में यदि इस सीमा से अधिक लदान का मामला पाया जाता है तो निम्न चार्ट के अनुसार प्रक्रिया अपनाई जाये –
11.1. - 91.28 टन से अधिक 93.28 टन से कम, 89.28 टन से अधिक लेकिन 91.28 टन से कम, 87.28 टन से अधिक लेकिन 89.28 टन से कम - लोड का समायोजन / उतरान अथवा अधिक लदी हुई वैगन को अलग करना अथवा रैक को प्रतिबंधित गति से चलाना जो 50 kmph से अधिक न हो.
11.2. - 93.28 टन से अधिक लेकिन 95.28 टन से कम, 91.28 टन से अधिक लेखिन 93.28 टन से कम, 89.28 टन से अधिक लेकिन 91.28 टन से अधिक - लोड का समायोजन /उतरान अथवा अधिक लदी हुई वैगन को अलग करना अथवा रैक को प्रतिबंधित गति से चलाना जो 30 kmph से अधिक न हो.
11.3. - 95.28 टन से अधिक, 93.28 टन से अधिक. 91.28 टन से अधिक - अधिक लदी हुई वैगन को अलग करना तथा इस प्रयोजन हेतु बुलाई गई अन्य वैगन में लोड को विभक्त करे अथवा सामग्री का उतरान करके गाड़ी संचालन की अनुमति दे.
12. ऐसी गाडियों के संचालन के दौरान सुनिश्चित करना चाहिये कि स्पीडोमीटर और स्पीड रिकार्डर कार्यरत होना चाहिये.
13. अधिक लदान के रेको पर की गयी करवाई एवं पखवाडा समीक्षा मंडल रेल प्रबन्धक के स्तर पर की जाय और इसकी रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाय. जहाँ इस तरह की समीक्ष प्रमुख विभागाध्यक्ष के स्तर पर की जायेगी.
14. लोडिंग पार्टी के साथ साथ रेलवे के सभी बे - ब्रीज सही तरह से कार्य कर रहे है या नही तथा भारतोलन के लिये उचित प्रक्रिया अपनाई जा रही है? यह सुनिश्चित करने के लिये Sr. DOM/DOM (Coal), Sr. DEN (Co)/Sr. DME/DME, Sr. DFM/DFM अधिकारियो का दल 3 माह में एक बार संयुक्त निरीक्षण करे.
15. अधिक लदान से संबंधित आपवादिक रिपोर्ट मंडल / सेन्ट्रल कंट्रोल के पास भी उपलब्ध होनी चाहिये ताकि संबंधित विभाग डाटा का उपयोग कर सके, यदि आवश्यक हो.
16. गति प्रतिबन्ध लागू होने पर, अधिसूचित स्टेशन का स्टेशन मास्टर नियन्त्रण कार्यालय को संदेश देगा तथा मंडल नियंत्रक के साथ सम्पर्क करके निर्धारित प्रतिबंधित गति के संबंध में चलती गाड़ी के गार्ड एवं चालक को भी मेमो देगा, मंडल नियंत्रक कक्ष इस सूचना को सटे हुए संबंधित मंडल नियंत्रण को भी यदि आवश्यक हो तो सूचित करेगा.
NOTE – मण्डल एवं जोन द्वारा समय समय दिये गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा।
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