रेलवे परिचालन में शंटिंग (Shunting) एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सुरक्षा-संवेदनशील कार्य है। शंटिंग के दौरान इंजन तथा वैगनों की प्रत्येक गति अधिकृत नियंत्रण एवं निर्धारित नियमों के अनुसार ही की जाती है। इसी उद्देश्य से जहाँ लागू नियमों के अनुसार आवश्यक हो, वहाँ लोको पायलट को T/806 (Shunting Order) जारी किया जाता है।
T/806 एक शंटिंग प्राधिकरण (Shunting Authority) है, जिसके माध्यम से लोको पायलट को निर्धारित सीमा तक शंटिंग करने की अनुमति दी जाती है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शंटिंग बिना अनुमति, बिना नियंत्रण अथवा निर्धारित सीमा से बाहर न की जाए।
