रेल परिसर के अन्दर व्यक्तियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करना:-
रेल परिसर मे व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये-
1. निम्नलिखित परिस्थितियों में रेल परिसर के अन्दर व्यक्तियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सकती है-
a. जब संबंधित व्यक्ति अधिकृत रेल यात्री हो और वह अचानक बीमार हो जाए।
इस संदर्भ में रेल विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है क्योंकि टिकट क्रय करने से रेल यात्री को मार्ग में रेल से निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। रेल कर्मचारियों को, फिर भी, मानवीय आधार पर ऐसे रेल यात्री को चिकित्सा सहायता प्रदान करने मे सहायता प्रदान करना चाहिये। इस प्रकार के मामले में रेल यात्री और चिकित्सक के बीच का संबंध रोगी और चिकित्सकीय परिचारक का संबंध माना जाए चाहे वह रेल से संबंधित हो अथवा नहीं। रेल चिकित्सक इस प्रकार के यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए उनसे नियमानुसार अनुमत शुल्क प्राप्त कर सकते है।
