ACF WORKING ON DOUBLE LINE (दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णत: बाधित हो जाने पर गाडियों के संचालन के सामान्य नियम )
दोहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णत: बाधित हो जाने के दौरान गाडियों के संचालन G & SR के SR 6.02.3 के अनुसार कि जायेगी जो निम्न प्रकार से है.
(1) दोहरी लाइन स्टेशन पर ब्लाक स्टेशनों के बीच संचार साधनों के पूर्णत: बाधित हो जाने पर अर्थात जब निम्नलिखित साधनों से, जो कि अधिमानता (प्रायरटी ) के क्रम से दिये गये है, लाइन क्लियर न लिया जा सके
उदाहरणार्थ : -
ब्लाक उपकरण, रेलपथ परिपथ अथवा धुरा काउन्टर,
i. ब्लाक उपकरण से संबध्द टेलीफोन,
ii. एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के मध्य, जहाँ भी उपलब्ध हो, स्थावर टेलीफोन,
iii. स्थावर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटो फोन तथा बी. एस.एन.एल. फोन
iv. कंट्रोल टेलीफोन और
v. विशेष अनुदेशों के अंतर्गत VHF सेट व्दारा, परन्तु सेक्शन पर एक मात्र संचार, माध्यम के रूप में नही, जिन पर यात्री गाड़ी परिचालित होती है.
