अग्रदाय राशि (Imprest Cash)
रेलवे में अग्रदाय राशि (Imprest Cash) एक छोटी नकद राशि होती है, जो विभागीय कार्यों के लिए स्टेशन मास्टर, सेक्शन इंजीनियर, सुपरवाइजर आदि को दी जाती है ताकि वे आवश्यक छोटी-मोटी खर्चों (contingent expenses) को तुरंत निपटा सकें, जैसे:
- स्टेशन पर छोटी मरम्मत
- स्टेशनरी, झाड़ू, बाल्टी जैसी रोजमर्रा की वस्तुएं खरीदना
- इमरजेंसी में यात्री सुविधा से जुड़ा खर्च
उद्देश्य:
रेलवे में कार्यों की सुचारू और त्वरित पूर्ति के लिए अग्रदाय राशि प्रदान की जाती है, जिससे छोटे खर्चों के लिए बार-बार अनुमति लेने की आवश्यकता न हो।-
विशेषताएं:
फिक्स अमाउंट: अग्रदाय राशि की सीमा रेलवे बोर्ड या डिवीजन द्वारा निर्धारित होती है (जैसे ₹5,000 या ₹10,000)।
नियमित हिसाब: अग्रदाय राशि का खर्च दिखाने के लिए नियमित रूप से वाउचर और बिल जमा करना होता है।
री-इम्बर्समेंट: खर्च की गई राशि के बिल दिखाने के बाद पुनः राशि दी जाती है, ताकि अग्रदाय कैश लिमिट बनी रहे।
सिर्फ अनुमोदित खर्चों के लिए: इसे सिर्फ निर्धारित मदों में ही खर्च किया जा सकता है।
एक उदाहरण:
यदि स्टेशन मास्टर को ₹5,000 की अग्रदाय राशि दी गई है और उसने ₹1,200 की स्टेशनरी खरीदी, तो उसे उसका बिल जमा करके ₹1,200 की रिकवरी के लिए क्लेम करना होगा। इसके बाद उसके पास फिर से ₹5,000 उपलब्ध रहेंगे।
प्रमुख बिन्दु
1. प्रत्येक स्टेशन पर निर्धारित धनराशि अग्रदाय के रुप में दी गयी है।
2. इस राशी के रखरखाव व किये गये खर्चों का विधिवत विवरण रजिस्टर मे किया जायेगा।
3. सभी किये गये भुगतान के बिलों के अनुरक्षण के लिए एक फाईल रखी जायेगी जिसमें सभी बिल तिथि वार रखे जायेंगे।
4. इस राशी का उपयोग साफ सफाई, छोटी मरम्मत एवं केवल उन्ही मदों पर किया जाना चाहिए जो मंडल स्टोर में उपलब्ध नही है।
5. सभी बिल माहवार समय पर मंडल कार्यालय को भेजे जाये।
6. सफाई या अल्य किसी कार्य के लिए लगाये व्यक्तियों को भुगतान करते समय 'न्यूनतम मजदूरी भुगतान तियम' का पालन अवश्य करें।

