स्टेशन मास्टर - क्या जानते है आप ?
1. 25 KV OHE में संरक्षा दूरी 2 मीटर होती है।
2. ऐसा IBS सिगनल जो समपार फाटक का भी बचाव करता है यदि उसे ऑन में पार करने की अनुमति देना हो तो
दो प्राइवेट नंबर दिये जाएंगे (पहला लाइन क्लियर में प्रास प्रायवेट नंबर तथा दूसरा गेट बंद होने की पुष्टि स्वरुप गेट मैन से प्रास प्रायवेट नंबर)
3. यदि पैनल रूट सेट तथा कांटा तालित होने की सुनिश्चिती हो तो क्लैम्प एवं पैड लॉक करने से छूट है।
4. सिगनल से सिगनल के बीच का भाग CSL तथा उल्लंघन चिन्ह से उल्लंघन चिन्ह के बीच का भाग CSR कहलाता है।
5. रेल सेवा आचरण नियम |966 के नियम सं. 18 के अनुसार यदि वेसिक पे से दो गुना से अधिक कोई वस्तु का क्रय किया जाता है तो इसकी जानकारी प्रशासन को देनी चाहिए।