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कर्मचारियों को स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी

 कर्मचारियों को स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी - 



(क) (क) स्टेशन मास्टर किसी भी कर्मचारी को गाड़ी संचालन संबंधी पद का स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक वह स्वंय यह तसल्ली न कर ले कि कर्मचारी के पास 

(1) अपेक्षित सक्षमता प्रमाण पत्र है,
(2) उसने स्टेशन संचालन नियमों का अध्ययन किया है या उसे उनका प्रशिक्षण दिया गया है, 
(3) जो ड्युटियां उसे करनी है उन्हें उसने अच्छी तरह समझ लिया है।

(ख) पहली बार किसी गाड़ी संचालन संबंधी पद का स्वतंत्र कार्यभार लेने से पूर्व कर्मचारी को कम से कम एक पूरी पाली में इन ड्युटियों को करते हुए अवश्य देखना चाहिए । आपात सिथति में, और ऐसे मामलों में जहां कार्य साधारण प्रकार का और ऐसा हो जो कर्मचारी ने पहले उन स्टेशन पर किया हो जहां वह पहले काम करता था, तो स्टेशन मास्टर को इस शर्त से छूट देने का अधिकार है ।

(ग) प्रत्येक स्टेशन मास्टर एक "आश्वासन रजिस्टर' (दो प्रतियों में) रखेगा जिसमें वह प्रत्येक साक्षर कर्मचारी द्वारा गाड़ी संचालन संबंधी किसी पद का स्वतंत्र कार्यभार संभालने से पूर्व उससे एक लिखित आश्वासन लेगा और अनपढ़ कर्मचारी के मामले में इस आशय का यह प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि उसे संबंधित नियम पढ़ कर समझा दिए गए हैं। यह आश्वासन / प्रमाण पत्र इस तथ्य का द्योतक होगा कि कर्मचारी ने 

(1) स्टेशन संचालन नियमों / शुद्धि पत्रों/ स्टेशन संचालन चित्र (डायग्राम) और अपने कार्य से संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन कर लिया है या उसे उनका प्रशिक्षण दे दिया गया है । 

(2) उसने उनक कार्यों को जिनका पालन करना है, समझ लिया है और 

(3) अपने कार्य को स्वतंत्र रुप से पालन करने में समर्थ है । 

(4) स्टेशन संचालन चित्र (डायग्राम) को समझता है और उसे पढ़ सकता है ।


नोट - (1) स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारीयों का आश्वासन प्रमाण पत्र तब लिया जाय जबकि :-

(a) सम्बन्धित कर्मचारी दल में कोई नया सदस्य स्टेशन पर कार्य भार संभाले ।

(b) स्टेशन कार्य संचालन नियमावली में कोई परिवर्तन हुआ हो ।

(c) 15 या अधिक दिनों की अनुपस्थिती के बाद कर्मचारी दल का कोई सदस्य या एवजी कर्मचारी स्टेशन पर कार्य भार संभालें ।

(d) एक श्रेणी के कर्मचारी से दूसरे श्रेणी की डियूटी करने की आवश्यकता हो ।


(2) जब कभी अशिक्षित या हिन्दी न समझने वाले कर्मचारी से आश्वासन लेना हो तो स्टेशन मास्टर को प्रत्येक अवसर पर पूरा पूरा प्रपत्र लिखना चाहिये ।

(3) उपरोक्त घोषणा के अतिरिक्त जो कर्मचारियों से स्टेशन पर स्वतंत्र कार्यभार देने से पूर्व ली जाएगी, गाड़ी संचालन से सम्बन्धित प्रत्येक कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक यार्ड मास्टर, यार्ड फोरमैन, शंटिंग जमादार / केबिन सिगनलमैन और कांटे वाले, यदि वे 15 दिन या अधिक की अनुपस्थिति के पश्चात् पुनः ड्युटी लेते हैं, अपनी घोषणाएं रिकार्ड करेंगे । ऐसे मामले में नए सिरे से शिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) जब कभी स्टेशन नियमों में शुद्धिपत्र प्राप्त होता है तो शुद्धिपत्र के नंबर का स्पष्ट रुप से उल्लेख करते हुए संबंधित कर्मचारियों से एक अलग आश्वासन और स्टेशन मास्टर से एक अलग प्रमाण पत्र (अशिक्षित कर्मचारियों के लिये) इस आशय से लिया जायेगा कि उन्होंने नियमों के आशय का समझ कर आत्मसात कर लिया है ।

(5) अधीनस्थ कर्मचारी, शंटिंग जमादर, यार्ड फोरमैन, सहायक यार्ड फोरमैन, स्विचमैन, केबिन-सिगनलमैन और कांटे वाले जो 15 (पन्द्रह) दिन या अधिक अनुपस्थिति के बाद रात में ड्युटी के लिए रिपोर्ट करें, जब स्टेशन मास्टर ड्युटी पर न हो तो उक्त कर्मचारियों को ड्युटी देने की अनुमति देने से पूर्व सहायक स्टेशन मास्टर उनकी घोषणा को सत्यापित करेगा । प्रातःकाल जैसे ही स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर आएं उससे यह अंतरिम घोषणा विधिवत प्रमाणित करवाई जाएगी ।


(6) सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक यार्ड मास्टर को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्वयं उनकी घोषणाओं को सत्यापित नहीं कर लेते । यदि स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन पर उपस्थित न हो तो वरिशतम सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर घोषणा को सत्यापित करेगा और ज्यों ही स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन पर आए या ड्युटी ले तो बिना किसी विलंब के ऐसी घोषणाओं पर उसके प्रति हस्ताक्षर अवश्य करवाये जायेंगे ।

(7) जब स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन का कार्यभार स्वतंत्र रुप से संभालेगे तो उपरोक्त नियम उन पर भी लागू होंगे । उनके मामले में उप पैरा (ड) (2) में उल्लिखित प्रमाण पत्र कार्य मुक्त स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर देगा तथापि यदि उन्हें उप-पैरा (च) और (छ) में उल्लिखित घोषणाएं देनी हैं तो वरिषतम सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर प्रविष्टि पर साक्षी के रुप में प्रति हस्ताक्षर करेगा ।

(8) आश्वासन रजिस्टर में विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के लिये स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर अलग अलग पृष्ठांकित करेंगे तथापित बड़े स्टेशनों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अलग अलग आश्वासन रजिस्टर रखे जा सकते हैं।



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