ब्लाक मैनुअल के पैरा 18.02 और18.03 के अनुसार किसी स्वचलित
सिगनल को तब खराब माना जाएगा जब
(1) सिगनल कोई भी एसपेक्ट न दिखा रहा हो, या
(2) सिगनल एक से अधिक या भ्रामक एसपेक्ट दिखा रहा हो,
(3) सिगनल जिस ब्लॉक सेक्शन का बचाव करता है उसके क्लियर होने पर यदि वह “ऑन' एसपेक्ट दर्शा रहा हो,
(4) सिगनल लगातार 'बॉब” या 'फिलिकर' कर रहा हो और एक स्थिर संकेत नहीं दे रहा हो।
स्वचलित सेक्शन में सिगनलों की खराबी पार स्टेशन
मास्टर द्वारा कार्यवाही
(a) स्टेशन मास्टर, सिगनल की खराबी की सूचना मिलने पर अथवा
देखने पर खराबी को 'सिगनल फेल्योर रजिस्टर" में दर्ज करेगा और खराबी दूर करने के लिए सिगनल
निरीक्षक या विद्युत सिगनल अनुरक्षक को तुरंत सूचित करेंगा।
(b) सिगनल
खराबी के सभी मामले खण्ड नियंत्रक को भी बताए जायेंगे जो इस कार्य हेतु रखे गए 'सिगनल
फेल्योर रजिस्टर'
में खराबी को दर्ज करेंगा।
(c) रिर्पेटिंग स्टेशन के स्टेशन मास्टर को संबंधित सिगनल अनुरक्षक, खण्ड नियंत्रक और पिछले रिपोर्टिंग स्टेशन के ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर को
टेलीफोन द्वारा खराब हुए सिगनल का सही-सहीं नंबर बताते हुए तुरंत सूचित करना
चाहिये।
(d) जब कभी कोई हस्तचलित रोक सिगनल खराब हो जाये तो GR
3.68, 3.69 एवं 3.70 तथा उनके नीचे दिये SRs का पालन किया जाना चाहिए।
(e) खराबी ठीक होने पर सिगनल अनुरक्षक पिछले रिपोर्टिंग स्टेशन के ऑन ड्यूटी
स्टेशन मास्टर को तुरंत सूचना देगा जो उसकी सूचना तथा खराबी ठीक हो जाने का समय
खण्ड नियंत्रक को सूचित करेगा।
स्वचालित सिगनलिंग खराबी के दौरान कार्यप्रणाली (BWM 18.03):-
यदि स्वचालित सिगनल व्यवस्था की खराबी कुछ समय तक रहने की
या इसके कारण गाडियों में विलंब होने की संभावना है तो गाड़ियों का संचालन संबंधित
सेक्शन या सेक्शनों पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक SR 9.12-1 में दिए गए विशेष अनुदेशों के अनुसार किया
जायेगा।
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