स्टेशन पर अनुरक्षित किये जाने वाले अन्य रजिस्टर (लेखा विभाग से संबंधित) :
समय समय पर लेखा विभाग द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जाता है जिसमे इन रजिस्टरों को निरीक्षण किया जाता है तथा पायी गयी अनियमितता को पैरा के रुप में दर्शाया जाता है, अतः निम्न्न रजिस्टरों का अनुरक्षण आवश्यक है-
* मुव्हमेंट रजिस्टर (Movement Register) - स्टेशन से बाहर किसी अन्य स्टेशन जाने का विवरण एवं स्वीकृती इस रजिस्टर में रखा जायेगा। इस रजिस्टर के आधार पर यात्रा भत्ता का सत्यापन किया जायेगा।
* विविध अग्निम रजिस्टर (Advanced Register) - स्टेशन पर कर्मीयों द्वारा लिये जाने वाले विभीन्न प्रकार के अग्रिम का विवरण (त्यौहार अग्रिम, सायकल अग्रिम, कम्युटर अग्रिम, HBA आदि) इस रजिस्टर में रखा जायेगा।
* रेल आवास रजिस्टर - इस रजिस्टर में स्टेशन पर स्थित सभी रेल आवास का विवरण रखा जायेगा। रेल कर्मी द्वारा रेल आवास खाली किये जाने पर, खाली करने का प्रमापत्र (vacation certificate) अवश्य प्राप्त करें एवं रिकार्ड के रुप में रखें।
*बाल शिक्षा भत्ता रजिस्टर (Child Education allowance Register).
*अवकाश रजिस्टर.
*यूनिफार्म रजिस्टर
• स्टेशन पर आने तथा स्टेशन से जाने पर (Transfer covering letter/ LPC) पत्र की फाईल.
• जब भी लेखा विभाग के द्वारा स्टेशन का निरीक्षण किया जाता है तो लेखा विभाग से प्राप्त निरीक्षण का समुचित अध्ययन करें तथा पायी गयी अनियमिततओं का तुरंत निदान करें।
नोट - 1. यदि कोई कर्मचारी जिसके विरुद्ध कोई राशि वसूल करने के लिए लेखा विभाग के द्वारा निर्देशित किया गया हो (पैरा के अंतर्गत) तो उस राशि की संबंधित कर्मचारी के वेतन से कटौती के लिए आवश्यक कदम उठायें।
2. यदि वह कर्मचारी अन्य स्टेशन/मंडल/रेल पर स्थानांतरित हुआ हो तो तदनुसार पत्राचार करें एवं लेखा विभाग/ कार्मिक विभाग को इसकी सूचना दें।
• प्रयास यह किया जाना चाहिए कि लेखा विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के सभी पैरा का निपटान शिघ्रता से हो जाये तथा कोई पैरा लंबित ना रहें।
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