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Electrified Section में कर्मचारियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए


Electrified Section में द्रेफिक वर्किंग रुल्स।

यातायात कर्मचारियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए

परिचालन कर्मचारी (स्टेशन मास्टर इत्यादी) : 

क्या करें (Do)

1.  विद्युत कर्षण उपकरणों या तारों में आग लगने की स्थिती में ।

a. कर्षण पावर नियंत्रक को सूचित करें।

b. विशेष प्रकार के आग बुझाने वाले यंत्र का उपयोग करें।

c. किसी भी स्थिति में आग पर पानी नहीं डालें

2. विद्युतिकृत तारों या विद्युत इंजनों में कुछ भी असामन्य दिखने पर TPC या नजदीकी स्टेशन मास्टर को सूचित करना चाहिये।

3. किसी भी आपतकाल स्थिती में आपतकालीन टेलीफोन साकेट के द्वारा TPC को सूचित किया जाएगा।

4. सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी कर्मचारी संरक्षा के नियमों से परिचित हैं ।

5. पावर ब्लाक के समय सम्बंधित कांटों एवं सिगतलों पर बटन कालर रखा जायेगा।

6. आयसोलेट स्विच का संचालन करते समय सटेशन संचालन नियम का ध्यान रखा जावेगा।

7.  आयसोलेट चाबी की संरक्षा सुनिश्चित की जाएगी ।

8. पावर ब्लाक के दौरान, सम्बंधित सेक्शन की सुरक्षा बैनर फ्लेग द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

9. जब किसी असामान्य घटना क्रम का पता चले, व्लाक उपकरण एवं सिगनलों का संचालन बंद कर देना चहिए।

10. जब ट्रेक्‍्शन वायर में ब्रेक डाउन का पता चले तो व्लाक उपकरण और सिग्नलों को चेक करना चहिए।

11.  विद्युत डेंजर जोन के  2 मीटर के अंदर कोई राड या उपकरण नही आना चहिए |

12. सुनिश्चित करें कि सभी वैगनों के दरवाजे बंद होने चहिए।

क्या न करें  (Don't)

1. पावर ब्लाक के दौरान किसी भी इंजन या Multiple  युनिट को उठे हुये पेंटोग्राफ के साथ सेक्शन में प्रवेश न करने दें।

2. लाइव ट्रेक्शन वायर के निकट किसी भी क्रेन को कार्य न करने दें।

3. किसी भी स्टाफ को 2 मीटर के विद्युत डेंजर जोन में न जाने दें।

4. अविद्युतिकृत सेक्शन में किसी भी इंजन या मल्टिपल युनिट को उठे हुये पेंटोग्राफ के साथ न जानें दें।

5. किसी भी विद्युत इंजन / गाड़ी का डायरेक्ट रेसेप्शन न करें, यदि पर्याप्त दूरी के अंदर पावर ब्लाक दिया हो ।

6. लाइव इक्युप्मेंट / कर्षण वायर के पास 2 मीटर के अंदर न जायें।

7. जब तक कार्य करने की अनुमती न मिल जाये लाइव स्टाक या ट्रेक्शन वायर के निकट न जाएं ।

8. जब तक विशेष रूप से अनुमति न दी जाए किसी भी स्विचिंग स्टेशन या रिमोट कंट्रोल सेंटर में न जाये ।

9. किसी भी अनिधिकृत व्यक्ति को किसी भी उपस्कर के संचालन की अनुमति नहीं देनी चाहिए, भले ही डेड हो।

10. किसी भी अर्थिंग वांडिंग या ट्रेक्शन वायर को डिस्टर्व नहीं करना चहिए।
11. यदि कोई व्यक्ति लाइव ट्रेक्शन वायर से चिपक गया हो तो उसे छूना नहीं चाहिए। उसके शरीर को तभी हटाना चाहिए जब स्विच ऑफ कर दिया गया हो ।

12. पीड़ित को कृत्रिम श्ववांस देना चाहिए।

13. मास्ट से किसी भी लटकते तार को छूना नहीं चाहिए और दूसरों को भी छूने नहीं देना चाहिए।



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