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रेल परिसर के अन्दर व्यक्तियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करने के सामान्य नियम




रेल परिसर के अन्दर व्यक्तियों को चिकित्सा सेवा प्रदान करना:-

 रेल परिसर मे व्यक्तियों को त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिये-

1. निम्नलिखित परिस्थितियों में रेल परिसर के अन्दर व्यक्तियों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सकती है-

a. जब संबंधित व्यक्ति अधिकृत रेल यात्री हो और वह अचानक बीमार हो जाए।

इस संदर्भ में रेल विधिक रूप से उत्तरदायी नहीं है क्योंकि टिकट क्रय करने से रेल यात्री को मार्ग में रेल से निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता है। रेल कर्मचारियों को, फिर भी, मानवीय आधार पर ऐसे रेल यात्री को चिकित्सा सहायता प्रदान करने मे सहायता प्रदान करना चाहिये। इस प्रकार के मामले में रेल यात्री और चिकित्सक के बीच का संबंध रोगी और चिकित्सकीय परिचारक का संबंध माना जाए चाहे वह रेल से संबंधित हो अथवा नहीं। रेल चिकित्सक इस प्रकार के यात्रियों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए उनसे नियमानुसार अनुमत शुल्क प्राप्त कर सकते है।

कर्मचारियों को स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी

 कर्मचारियों को स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति देने से पहले स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी - 



(क) (क) स्टेशन मास्टर किसी भी कर्मचारी को गाड़ी संचालन संबंधी पद का स्वतंत्र कार्यभार संभालने की अनुमति तब तक नहीं देगा जब तक वह स्वंय यह तसल्ली न कर ले कि कर्मचारी के पास 

(1) अपेक्षित सक्षमता प्रमाण पत्र है,
(2) उसने स्टेशन संचालन नियमों का अध्ययन किया है या उसे उनका प्रशिक्षण दिया गया है, 
(3) जो ड्युटियां उसे करनी है उन्हें उसने अच्छी तरह समझ लिया है।

(ख) पहली बार किसी गाड़ी संचालन संबंधी पद का स्वतंत्र कार्यभार लेने से पूर्व कर्मचारी को कम से कम एक पूरी पाली में इन ड्युटियों को करते हुए अवश्य देखना चाहिए । आपात सिथति में, और ऐसे मामलों में जहां कार्य साधारण प्रकार का और ऐसा हो जो कर्मचारी ने पहले उन स्टेशन पर किया हो जहां वह पहले काम करता था, तो स्टेशन मास्टर को इस शर्त से छूट देने का अधिकार है ।

(ग) प्रत्येक स्टेशन मास्टर एक "आश्वासन रजिस्टर' (दो प्रतियों में) रखेगा जिसमें वह प्रत्येक साक्षर कर्मचारी द्वारा गाड़ी संचालन संबंधी किसी पद का स्वतंत्र कार्यभार संभालने से पूर्व उससे एक लिखित आश्वासन लेगा और अनपढ़ कर्मचारी के मामले में इस आशय का यह प्रमाण पत्र दर्ज करेगा कि उसे संबंधित नियम पढ़ कर समझा दिए गए हैं। यह आश्वासन / प्रमाण पत्र इस तथ्य का द्योतक होगा कि कर्मचारी ने 

(1) स्टेशन संचालन नियमों / शुद्धि पत्रों/ स्टेशन संचालन चित्र (डायग्राम) और अपने कार्य से संबंधित अन्य नियमों का अध्ययन कर लिया है या उसे उनका प्रशिक्षण दे दिया गया है । 

(2) उसने उनक कार्यों को जिनका पालन करना है, समझ लिया है और 

(3) अपने कार्य को स्वतंत्र रुप से पालन करने में समर्थ है । 

(4) स्टेशन संचालन चित्र (डायग्राम) को समझता है और उसे पढ़ सकता है ।


नोट - (1) स्टेशन मास्टर को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि सम्बन्धित कर्मचारीयों का आश्वासन प्रमाण पत्र तब लिया जाय जबकि :-

(a) सम्बन्धित कर्मचारी दल में कोई नया सदस्य स्टेशन पर कार्य भार संभाले ।

(b) स्टेशन कार्य संचालन नियमावली में कोई परिवर्तन हुआ हो ।

(c) 15 या अधिक दिनों की अनुपस्थिती के बाद कर्मचारी दल का कोई सदस्य या एवजी कर्मचारी स्टेशन पर कार्य भार संभालें ।

(d) एक श्रेणी के कर्मचारी से दूसरे श्रेणी की डियूटी करने की आवश्यकता हो ।


(2) जब कभी अशिक्षित या हिन्दी न समझने वाले कर्मचारी से आश्वासन लेना हो तो स्टेशन मास्टर को प्रत्येक अवसर पर पूरा पूरा प्रपत्र लिखना चाहिये ।

(3) उपरोक्त घोषणा के अतिरिक्त जो कर्मचारियों से स्टेशन पर स्वतंत्र कार्यभार देने से पूर्व ली जाएगी, गाड़ी संचालन से सम्बन्धित प्रत्येक कर्मचारी जैसे स्टेशन मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, सहायक यार्ड मास्टर, यार्ड फोरमैन, शंटिंग जमादार / केबिन सिगनलमैन और कांटे वाले, यदि वे 15 दिन या अधिक की अनुपस्थिति के पश्चात् पुनः ड्युटी लेते हैं, अपनी घोषणाएं रिकार्ड करेंगे । ऐसे मामले में नए सिरे से शिक्षण लेने की आवश्यकता नहीं है ।

(4) जब कभी स्टेशन नियमों में शुद्धिपत्र प्राप्त होता है तो शुद्धिपत्र के नंबर का स्पष्ट रुप से उल्लेख करते हुए संबंधित कर्मचारियों से एक अलग आश्वासन और स्टेशन मास्टर से एक अलग प्रमाण पत्र (अशिक्षित कर्मचारियों के लिये) इस आशय से लिया जायेगा कि उन्होंने नियमों के आशय का समझ कर आत्मसात कर लिया है ।

(5) अधीनस्थ कर्मचारी, शंटिंग जमादर, यार्ड फोरमैन, सहायक यार्ड फोरमैन, स्विचमैन, केबिन-सिगनलमैन और कांटे वाले जो 15 (पन्द्रह) दिन या अधिक अनुपस्थिति के बाद रात में ड्युटी के लिए रिपोर्ट करें, जब स्टेशन मास्टर ड्युटी पर न हो तो उक्त कर्मचारियों को ड्युटी देने की अनुमति देने से पूर्व सहायक स्टेशन मास्टर उनकी घोषणा को सत्यापित करेगा । प्रातःकाल जैसे ही स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर आएं उससे यह अंतरिम घोषणा विधिवत प्रमाणित करवाई जाएगी ।


(6) सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक यार्ड मास्टर को तब तक काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्वयं उनकी घोषणाओं को सत्यापित नहीं कर लेते । यदि स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन पर उपस्थित न हो तो वरिशतम सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर घोषणा को सत्यापित करेगा और ज्यों ही स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन पर आए या ड्युटी ले तो बिना किसी विलंब के ऐसी घोषणाओं पर उसके प्रति हस्ताक्षर अवश्य करवाये जायेंगे ।

(7) जब स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर स्टेशन का कार्यभार स्वतंत्र रुप से संभालेगे तो उपरोक्त नियम उन पर भी लागू होंगे । उनके मामले में उप पैरा (ड) (2) में उल्लिखित प्रमाण पत्र कार्य मुक्त स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर देगा तथापि यदि उन्हें उप-पैरा (च) और (छ) में उल्लिखित घोषणाएं देनी हैं तो वरिषतम सहायक स्टेशन मास्टर / सहायक यार्ड मास्टर प्रविष्टि पर साक्षी के रुप में प्रति हस्ताक्षर करेगा ।

(8) आश्वासन रजिस्टर में विभिन्न कोटि के कर्मचारियों के लिये स्टेशन मास्टर / यार्ड मास्टर अलग अलग पृष्ठांकित करेंगे तथापित बड़े स्टेशनों पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अलग अलग आश्वासन रजिस्टर रखे जा सकते हैं।



Special Train Controllers Allowance

 Special Train Controllers Allowance

 

As per RBE No. 86/2017 & RBE 129/ 2017

The Section Controllers and Chief Controllers are entitled for the special Train Controllers Allowances at ₹ 5000/- pm.

This allowance is admissible w.e.f: 01.07.2017.

The allowance will increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

 

आरबीई संख्या 86/2017 और आरबीई 129/2017 के अनुसार

अनुभाग नियंत्रक और मुख्य नियंत्रक ₹ 5000/- प्रति माह पर विशेष ट्रेन नियंत्रक भत्ते के हकदार हैं।

यह भत्ता 01.07.2017 से स्वीकार्य है।

हर बार  डीए 50 प्रतिशत बढ़ने पर यह भत्ता 25 प्रतिशत बढ़ जाएगा। 

HKT - Short Notes


 HKT



It is a time saving electrical arrangement for transmitting keys over long distances. A cast iron case with an indicating needle and a key hole is kept at both the places concerned. One of the key remains locked in one of those instruments at one time. 

If ‘A’ wants to transmit the key to ‘B’ he will insert it in the key hold of the transmitter and turn it in the clock wise direction. This causes both the needles deflect and a bell to ring at “b”, “b” will then turn the key at his end in the anti clock wise direction and take it out. 

Crank Handle - Short Notes


 Crank Handle



Crank handles are provided at stations where motor operated points are provided. When motor operated points fail crank handles are required to operate the points. 

They are chained to keys in HKTs which are housed in boxes, padlocked and scaled. A releases button is provided on HKT by pressing by which the key can be taken out. Once this is done, the concerned pressing by which the key can be taken out. Once this is done, the concerned route will get disconnected and signals will refuse to assume off aspect. 
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